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आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी: अब 15 सितंबर 2025 तक भर सकेंगे ITR, CBDT ने टैक्सपेयर्स को दी राहत | Shri Ram News Network

📢 बड़ी खबर: अब 15 सितंबर 2025 तक भर सकेंगे ITR – CBDT ने बढ़ाई अंतिम तारीख (वित्त वर्ष 2024-25, AY 2025-26)

ITR Filing Last Date Extended

Image Credit: Shri Ram News Network

Shri Ram News Network | 27 मई 2025:
करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहतभरा है जो समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे।

📌 किसने की घोषणा और क्यों?

CBDT ने 27 मई 2025 को एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर यह घोषणा की। इसमें बताया गया कि देशभर से टैक्सपेयर्स, व्यापारिक संगठनों और CA एसोसिएशनों की ओर से समयसीमा बढ़ाने की लगातार मांग हो रही थी। साथ ही, ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी लोड और तकनीकी परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

✅ किसे होगा इस फैसले से लाभ?

  • व्यक्तिगत करदाता (Individual Taxpayers)
  • सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा लोग
  • छोटे एवं मध्यम व्यापारी
  • फ्रीलांसर और घरेलू व्यवसाय करने वाले लोग

🗓 अंतिम तिथि में हुआ बदलाव:

पहले की अंतिम तिथि नई अंतिम तिथि
31 जुलाई 2025 15 सितंबर 2025

📢 CBDT ने अपने बयान में क्या कहा?

"करदाताओं की सुविधा और तकनीकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर 2025 निर्धारित की जाती है।"

📌 ITR फाइलिंग से जुड़े जरूरी निर्देश:

  • रिटर्न फाइल करने के लिए https://incometax.gov.in पर जाएं।
  • ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें – फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, PAN-Aadhaar लिंकिंग आदि।
  • 15 सितंबर से पहले रिटर्न दाखिल करें, नहीं तो लेट फीस लागू होगी।
  • सत्यापन (Verification) के लिए OTP या डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरी होगा।

💻 समयसीमा बढ़ाने की तकनीकी वजहें:

हाल के दिनों में आयकर पोर्टल पर फाइलिंग की संख्या में तेज़ वृद्धि हुई है। इससे पोर्टल पर लोड बढ़ गया और कई करदाताओं को लॉगिन, डॉक्युमेंट अपलोड और सत्यापन में दिक्कतें आने लगीं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए CBDT ने अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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🔚 निष्कर्ष:

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) का ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास अब 15 सितंबर 2025 तक का सुनहरा मौका है। सभी दस्तावेज तैयार कर लें और देरी न करें। यह महत्वपूर्ण अपडेट Shri Ram News Network द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।

📢 Shri Ram News Network और अपडेट के लिए जुड़े रहें।

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