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1 अप्रैल से प्रीमियम होटलों में खाने-पीने का खर्च बढ़ेगा, जीएसटी दरों में बदलाव का असर

📢 आज की ताज़ा खबर

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🍽️ 1 अप्रैल से प्रीमियम होटलों में बढ़ेगा खाने-पीने का खर्च, जीएसटी दरों में बदलाव का असर

अगर आप प्रीमियम होटलों और 5-स्टार रेस्तरां में खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपको प्रभावित कर सकती है। 1 अप्रैल 2025 से सरकार द्वारा माल और सेवा कर (GST) की नई दरें लागू की जा रही हैं, जिससे हाई-एंड होटलों में भोजन करना महंगा हो सकता है।

📊 कितना बढ़ेगा जीएसटी?

सरकार ने होटल और रेस्तरां उद्योग के लिए जीएसटी की दरों में कुछ अहम बदलाव किए हैं:

  • ₹7,500 से अधिक किराए वाले होटलों के रेस्तरां में 18% जीएसटी लागू होगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलेगा।
  • ₹7,500 से कम किराए वाले होटलों के रेस्तरां में 5% जीएसटी लागू होगा, लेकिन इसमें ITC का लाभ नहीं मिलेगा।

🚀 फूड डिलीवरी पर भी असर?

सरकार जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) जैसी फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी जीएसटी में बदलाव पर विचार कर रही थी। पहले इन सेवाओं पर 18% जीएसटी था, जिसे 5% करने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।

⚡ कैसे पड़ेगा असर?

नए जीएसटी नियमों के कारण कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

  • ग्राहकों को अब अधिक टैक्स देना होगा, जिससे हाई-एंड होटलों में भोजन महंगा हो जाएगा।
  • होटल और रेस्तरां मालिकों को अपनी कीमतों में संशोधन करना पड़ेगा।
  • टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पर्यटकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा।

📅 नए नियमों के तहत कैसे करें प्लानिंग?

अगर आप लक्ज़री होटलों में डाइनिंग करने के शौकीन हैं, तो अपनी बजट योजना पहले से बनाएं।

"सरकार का मानना है कि यह कदम कर संग्रह को बेहतर बनाएगा और अर्थव्यवस्था को संगठित करेगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।"

🗣️ आपकी राय?

क्या आपको लगता है कि यह बदलाव ग्राहकों के लिए नकारात्मक है या इससे आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं!

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