पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का चला डंडा, 5.85 करोड़ का लगाया जुर्माना, लगाई कई नई पाबंदियां
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के लागू होने के पहले दिन दिल्ली परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और अन्य की टीमों ने करीब 5.85 करोड़ का जुर्माना लगाया.दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को और भी बदतर हो गई है. इससे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी तक पहुंच गई. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण का लागू किया है. अब प्रदूषण विरोधी उपायों पर जोर देते हुए शनिवार को पहले दिन 5.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की.
राजधानी का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम चार बजे 417 रहा. यह देश में सबसे खराब था, जबकि शुक्रवार को AQI का स्तर 396 था.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का कहना है कि “गंभीर” श्रेणी की हवा काफी हानिकारक है और यह स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. इससे लोगों को स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है.
पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक्शन
शुक्रवार को जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं. अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है. परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और अन्य की टीमें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
शुक्रवार को दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों के चलने पर बैन के उल्लंघन करने पर करीब 550 चालान जारी किए. जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत बैन के पहले दिन पुलिस की ओर से 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया. बता दें कि जीआरएपी के नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान हबै. एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली बीएस VI डीजल को छोड़कर डीजल और पेट्रोल अंतर-राज्यीय बसों पर बैन लागू किया गया है.
नियम नहीं मानने वालों पर लगा जुर्माना
पुलिस की ओर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने वाले वाहनों पर भी एक्शन लिया गया है. शुक्रवार को पुलिस ने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,855 वाहनों पर कुल 4.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं रखने वालों 10,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हैं. ये चालान कोर्ट की ओर से लगाए जाते हैं. शनिवार को कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निरीक्षण किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित पड़ोसी राज्य प्रतिबंध के बावजूद बीएस-4 डीजल बसें भेजकर राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं.